
जिले में प्राइवेट ट्यूबवेल एवं हेण्डपम्प के खनन पर लगा प्रतिबंध
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कलेक्टर श्री गुप्ता ने खण्डवा जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र किया घोषित
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खण्डवा:-कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता ने खण्डवा जिले को आगामी 15 जुलाई 2025 तक की अवधि के लिए जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। जारी आदेशानुसार बिना अनुमति के कोई भी प्राइवेट ट्यूबवेल व हेण्डपम्प का खनन किए जाने पर प्रतिबंध रहेगा। शासकीय प्रयोजन के लिए स्थानीय संस्थाओं के द्वारा किए जाने वाले नलकूप खनन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।जारी आदेशानुसार निजी ड्रिलिंग मशीनों के वाहनों का जिले के भीतर की सीमा में आवागमन बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। बिना अनुमति के नलकूप खनन करने पर दोषी व्यक्ति को 2 वर्ष तक के कारावास तथा 2 हजार रू. तक के अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने बताया कि खण्डवा शहर एवं तहसील के लिए नलकूप की स्वीकृति अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खण्डवा द्वारा दी जायेगी। इसके अलावा तहसील पुनासा एवं मूँदी के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पुनासा, तहसील हरसूद,किल्लोद एवं खालवा के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरसूद एवं तहसील पंधाना एवं छेगाँवमाखन के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पंधाना द्वारा स्वीकृति दी जायेगी।